मध्य प्रदेश शासन

-विकास प्रणाली

(वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान)

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राजस्व पट्टा

राजस्व पट्टा

राजस्व भूमि पट्टाधारी किसानों के लिए उर्वरक सुविधा

राजस्व पट्टा क्या है?

राजस्व पट्टा वह भूमि अधिकार दस्तावेज़ है जो राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को राजस्व भूमि पर कृषि कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पट्टा किसान को उस भूमि पर कृषि करने का कानूनी अधिकार देता है।

ई-विकास प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी किसान अपनी Farmer ID के माध्यम से उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं। भूमि की जानकारी MP Bhulekh से स्वतः सत्यापित होती है।

मुख्य लाभ

भूमि अभिलेख के आधार पर उर्वरक आवंटन
पारदर्शी एवं निष्पक्ष वितरण प्रणाली
SMS द्वारा टोकन की जानकारी
नजदीकी खुदरा विक्रेता से उर्वरक प्राप्ति
ऑनलाइन एवं मोबाइल ऐप से बुकिंग सुविधा
24×7 टोकन बुकिंग की सुविधा

प्रक्रिया के चरण

01

भूमि अभिलेख सत्यापन

राजस्व पट्टे की भूमि का खसरा/खतौनी में सत्यापन कराएं। भूमि का विवरण MP Bhulekh पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए।

02

Farmer ID पंजीकरण

AgriStack पोर्टल पर Farmer ID बनवाएं। यह ई-विकास पोर्टल पर उर्वरक बुकिंग के लिए अनिवार्य है।

03

ई-विकास पोर्टल लॉगिन

Farmer ID से ई-विकास पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी भूमि एवं फसल की जानकारी दर्ज करें।

04

उर्वरक टोकन बुकिंग

फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक टोकन बुक करें और निर्धारित खुदरा विक्रेता से प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़

उर्वरक टोकन बुकिंग के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें

राजस्व पट्टा दस्तावेज़

मूल राजस्व पट्टा प्रमाण पत्र

खसरा/खतौनी

भूमि का राजस्व अभिलेख

आधार कार्ड

किसान का वैध आधार कार्ड

मोबाइल नंबर

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

Farmer ID

AgriStack पोर्टल से प्राप्त Farmer ID

फसल विवरण

वर्तमान सीजन की फसल की जानकारी

उर्वरक टोकन आवेदन फॉर्म

राजस्व पट्टाधारी किसान नीचे दिए गए फॉर्म को भरें