

सिकमी किसान वे किसान हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर ठेके (किराए) पर या बटाई पर कृषि कार्य करते हैं। ये किसान भूमि-स्वामी नहीं होते, इसलिए इनके नाम पर भूमि का कोई अभिलेख नहीं होता।
ई-विकास प्रणाली में सिकमी किसान भूमि-स्वामी की अनुमति से AgriStack पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं।
सिकमी किसान को भूमि-स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। भूमि-स्वामी AgriStack पोर्टल पर अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा।
भूमि-स्वामी AgriStack पोर्टल पर सिकमी किसान को अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representative) के रूप में नामांकित करेगा।
नामांकन के बाद सिकमी किसान ई-विकास पोर्टल पर लॉगिन कर उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं।
टोकन बुकिंग के बाद निर्धारित खुदरा विक्रेता से आधार OTP सत्यापन के साथ उर्वरक प्राप्त करें।
उर्वरक टोकन बुकिंग के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें
भूमि-स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति पत्र
सिकमी किसान का वैध आधार कार्ड
भूमि-स्वामी का वैध आधार कार्ड
भूमि-स्वामी की भूमि का राजस्व अभिलेख
भूमि उपयोग का लिखित अनुबंध
आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
ठेकेदार/बटाईदार किसान नीचे दिए गए फॉर्म को भरें