मध्य प्रदेश शासन

-विकास प्रणाली

(वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान)

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
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सिकमी किसान

सिकमी किसान

ठेकेदार/बटाईदार किसानों के लिए उर्वरक सुविधा

सिकमी किसान कौन हैं?

सिकमी किसान वे किसान हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर ठेके (किराए) पर या बटाई पर कृषि कार्य करते हैं। ये किसान भूमि-स्वामी नहीं होते, इसलिए इनके नाम पर भूमि का कोई अभिलेख नहीं होता।

ई-विकास प्रणाली में सिकमी किसान भूमि-स्वामी की अनुमति से AgriStack पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • भूमि-स्वामी का AgriStack पर पंजीकरण अनिवार्य है
  • भूमि-स्वामी की लिखित सहमति आवश्यक है
  • एक भूमि पर केवल एक सिकमी किसान नामांकित हो सकता है
  • सिकमी किसान का आधार कार्ड अनिवार्य है
  • उर्वरक की मात्रा भूमि क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित होगी

प्रक्रिया के चरण

01

भूमि-स्वामी की अनुमति

सिकमी किसान को भूमि-स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। भूमि-स्वामी AgriStack पोर्टल पर अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा।

02

AgriStack पर नामांकन

भूमि-स्वामी AgriStack पोर्टल पर सिकमी किसान को अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representative) के रूप में नामांकित करेगा।

03

ई-विकास पोर्टल पंजीकरण

नामांकन के बाद सिकमी किसान ई-विकास पोर्टल पर लॉगिन कर उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं।

04

उर्वरक प्राप्ति

टोकन बुकिंग के बाद निर्धारित खुदरा विक्रेता से आधार OTP सत्यापन के साथ उर्वरक प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़

उर्वरक टोकन बुकिंग के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें

भूमि-स्वामी की सहमति पत्र

भूमि-स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति पत्र

सिकमी किसान का आधार

सिकमी किसान का वैध आधार कार्ड

भूमि-स्वामी का आधार

भूमि-स्वामी का वैध आधार कार्ड

खसरा/खतौनी

भूमि-स्वामी की भूमि का राजस्व अभिलेख

ठेका/बटाई अनुबंध

भूमि उपयोग का लिखित अनुबंध

मोबाइल नंबर

आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

सिकमी किसान पंजीकरण फॉर्म

ठेकेदार/बटाईदार किसान नीचे दिए गए फॉर्म को भरें

सिकमी किसान की जानकारी

भूमि-स्वामी की जानकारी

भूमि एवं फसल विवरण